सीबीआई की एक अदालत ने 2006के जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल मामले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक पूर्व डीआईजी सहित पांच व्यक्तियों को आज 10वर्ष की सजा सुनायी। सजा यहां विशेष सीबीआई न्यायाधीश गगनगीत कौर ने सुनायी।
जिन व्यक्तियों को सजा सुनायी गई है उनमें बीएसएफ के पूर्व उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के.सी.पाधी , जम्मू कश्मीर के पूर्व उपाधीक्षक मोहम्मद अशरफ मीर और तीन अन्य मकसूद अहमद , शबीर अहमद लांगू और शबीर अहमद लावाय शामिल हैं।
अदालत ने इसके साथ ही पाधी और मीर पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अदालत ने इसके साथ ही अहमद , लांगू और लावाय पर 50-50हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया और यदि वे इसका भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पांचों को 30मई को मामले में दोषी करार दिया था।
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