दीपावली के अवसर पर धनबाद में सार्वजनिक स्थान पर पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध, छोटे पंडालों में काली पूजा की इजाजत

City: Dhanbad | Date: 11/11/2020
1198

समय न्यूज़ 24 ब्यूरो रिपोर्ट

धनबाद कोरोनाकाल में झारखंड सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद उमा शंकर सिंह ने कोविड-19के फैलाव से बचाव एवं उचित भीड़ प्रबंधन के लिए काली पूजा एवं दीपावली के आयोजन से संबंधित दिशानिर्देश जारी कर दिए है। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि दीपावली के अवसर पर सार्वजनिक स्थान पर पटाखा फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। निजी स्थानों पर पटाखे फोड़ने के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार एक अलग आदेश जारी किया जाएगा।

परंपरा के अनुसार पूजा समिति छोटे पंडाल या मंडप बनाकर काली पूजा का आयोजन कर सकते हैं। परंतु पंडाल या मंडप को चारों ओर से बैरिकेड करना होगा। बैरिकेड पंडाल के अंदर आयोजक सहित कुल 15लोगों को ही उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। आम लोगों का पंडाल के अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

आम जनता एवं श्रद्धालु बैरिकेडिंग के बाहर से मास्क लगाकर तथा 2गज की दूरी का पालन करते हुए दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के बीच दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों को 6फीट के अंतराल पर घेरा बनाकर स्थान चिह्नित करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि पंडाल के आसपास किसी प्रकार की विद्युत साज-सज्जा करना, तोरण द्वार या स्वागत गेट इत्यादि का निर्माण नहीं किया जाएगा।

मंत्रोच्चार, पाठ, आरती के लिए सुबह 7:00बजे से रात्रि 9:00बजे तक 55डेसिबल तक के पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम उपयोग करने की अनुमति रहेगी। टेप, ऑडियो, डिजिटल रिकॉर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं होगा। पंडाल के आसपास किसी तरह का मेला का आयोजन, फूड स्टॉल लगाने नहीं दिया जाएगा। विसर्जन के लिए किसी प्रकार का जुलूस निकालने नहीं दिया जाएगा। सभी प्रतिमाओं का विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत स्थान पर किया जाएगा। काली पूजा एवं दीपावली के दौरान किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद एवं भोग का वितरण, किसी प्रकार का निमंत्रण पत्र, सार्वजनिक कार्यक्रम, पंडाल का उद्घाटन पर प्रतिबंध रहेगा।

उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में काली पूजा आयोजित करने की छूट नहीं होगी। दीपावली एवं काली पूजा आयोजन के क्रम में सभी पूजा समितियों को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार को निर्देश दिया है कि जिला के सभी पूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य एवं सभी संबंधित इंसिडेंट कमांडर से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) चंदन कुमार को वरीय पदाधिकारी के रूप में नामित किया है।

 उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

More News

धनबाद सहिया के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन
तिथि : 19/03/2026
चिरकुंडा नगर परिषद: सुनीता देवी ने अध्यक्ष और विजय यादव ने उपाध्यक्ष पद की ली शपथ, डीडीसी ...
तिथि : 18/03/2026
वार्ड 11: पार्षद बद्री रविदास ने किया आंगनबाड़ी भवन का शिलान्यास; ₹15.83 लाख की लागत से हो...
तिथि : 18/03/2026
तीसरी संतान विवाद पर पार्षद बद्री रविदास का बड़ा खुलासा
तिथि : 17/03/2026
धनबाद के इंद्रपाल ने पेश की मानवता की मिसाल, पत्नी को किडनी दान कर बचाया जीवन
तिथि : 12/03/2026
धनबाद के असर्फी अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार, ₹20,000 के लिए बंधक बना रहा शव मेयर ने निज...
तिथि : 12/03/2026
18 मार्च को शपथ लेंगे धनबाद के नए महापौर और पार्षद, उसी दिन होगा उप महापौर का चुनाव
तिथि : 10/03/2026
एटीएम ठग रंगे हाथों गिरफ्तार: कुस्तौर में जनता ने सिखाया सबक
तिथि : 10/03/2026
धनबाद: दबंगई का फ़िल्मी तांडव, बियर पीने से मना करने पर फल दुकानदार को कार से 100 मीटर तक घ...
तिथि : 05/03/2026
धनबाद: एसएसपी आवास पर होली की अनूठी मस्ती
तिथि : 03/03/2026