नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) आैर इसकी अनुषंगी रिलायंस इन्फ्राटेल तथा रिलायंस टेलीकाम के खिलाफ ऋणशोधन प्रक्रिया पर बुधवार को सशर्त रोक लगा दी. इसके साथ ही, इन कंपनियों को अपनी आस्तियों को रिलायंस जियो को बेचने की अनुमति दी गयी है. न्यायाधिकरण ने आरकॉम आैर इसकी अनुषंगियों से एरिक्सन इंडिया को 550करोड़ रुपये का भुगतान 120दिन में करने को कहा है. ऐसा नहीं होने पर कंपनी के खिलाफ ऋणशोधन प्रक्रिया का निर्देश दिया जायेगा. यह 120दिन की अवधि एक जून से शुरू होगी.