एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर अब पांच लाख के जुर्माने के साथ-साथ दो साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लगाम कसने के लिए मौजूदा जुर्माने और सजा का प्रावधान काफी कम है। पिछले महीने मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था। इस बैठक में जुर्माना व सजा को बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इसके तहत मंत्रालय ने एमआरपी की अधिक कीमत वसूलने पर सख्ती करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके लिए ‘लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट’ की धारा 36 में जल्द संशोधन किया जाएगा।
अभी कितना जुर्माना
गलती वर्तमान प्रस्तावित
पहली 25,000 1 लाख
दूसरी 50,000 2.5 लाख
तीसरी 1 लाख 5 लाख (रुपये)
सजा भी कड़ी करने की तैयारी
1 साल तक की सजा का प्रावधान है वर्तमान में , नए प्रस्ताव में 1 साल, 1.5 साल और 2 साल तक जेल संभव 636 शिकायतें मिलीं 1 जुलाई, 2017 से 22 मार्च, 2018 तक
केंद्र सरकार के अनुसार इस प्रकार के लाखों मामले हो सकते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण बहुत कम लोग शिकायत कर पा रही हैं।
यहां करे शिकायत
1800-11-4000 उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं
+918130009809 पर एसएमएस से पूरी जानकारी दे सकते हैं
उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर भी ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं
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