भारतीय रिजर्व बैंक ने परिचालन दिशा-निर्देश और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।रिजर्व बैंक ने कंपनी पर यह जुर्माना बैंक के दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगाया है। इस जांच में उसने पाया कि ग्राहकों की ओर से बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के पेमेंट्स बैंक की ओर से लोगों के खाते खोले गए।
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उस पर यह जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के लिए लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने गत वर्ष शिकायत के बाद पेमेंट्स बैंक का पर्यवेक्षण दौरा किया था।
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