आधार से पैन को जोड़ने की समय सीमा बढ़ी, आधार कार्ड से तुरंत बन जाएगा पैन कार्ड, जानें पूरा प्रोसेस

Date: 02/07/2018
718

आयकर विभाग ने तुरंत पैन संख्याजारी करने की एक सेवा शुरू की है। इसके तहत पहली बार पैन चाहने वालों को उनके आधार कार्ड के आधार पर तुरंत ई-पैन जारी कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने हाल ही में यह जानकारी दी है। 
     इसके अनुसार, यह सुविधा नि:शुल्क है। वैध आधार धारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी वित्तीय व कर मामलों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का आवेदन कर रहे हैं जिसे देखते हुए यह नयी सुविधा शुरू की गई है। 

इसके तहत आवेदनकर्ता के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपीभेजा जाता है और उसी के आधार पर नया पैन जारी कर दिया जाता है। यह ई-पैन सुविधा केवल केवल व्यक्तिगत स्तर पर आवेदन करने वाले नागरिकों के लिए है। 

ये है प्रोसेस
इस सुविधा के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, सिर्फ आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगइन कर ई-पैन उत्पन्न करना है। यह सौगात सिर्फ स्थानीय निजी करदाताओं के लिए है, न कि हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियों, ट्रस्ट के लिए है। आयकर विभाग का कहना है कि यह सुविधा सिर्फ सीमित समय के लिए वैध आधार कार्डधारकों के लिए है। 

विभाग के मुताबिक, इसमें बहुत सारे दस्तावेजों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आधार की जानकारी के जरिये ई-पैन उत्पन्न किया जा सकेगा। आपको सिर्फ यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई जानकारी अपडेट हो, क्योंकि आधार डाटाबेस के जरिये ही ई-केवाईसी की जाएगी। आधार में पंजीकृत नंबर पर आए ओटीपी को डालते ही ई-केवाईसी भी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही ई-पैन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

आपको सिर्फ सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन्ड कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यह अपलोड होते ही 15 अंकों का पहचान नंबर आपके मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल पर आएगा। इस नई सुविधा से लंबी कागजी कार्यवाही के बाद भी पैन नंबर नहीं पाने वाले लोगों की समस्या दूर होगी।

आधार से पैन को जोड़ने की समय सीमा बढ़ी
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है। 
      आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी। 
      नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को' मामले पर विचार  करने के बाद बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। 

 

More News

national news in hindi
मोबाइल चोरी हो जाये तो तुरंत संचार साथी की ले मदद
तिथि : 09/02/2024
national news in hindi
बसंत पंचमी पर ड्रायफ्रूट और बसंती फूलों के मनमोहक श्रृंगार से सजे उज्जैन महाकाल
तिथि : 03/02/2025
national news in hindi
राहुल गांधी ने क्या कहा जिसपर भड़क गए मंत्री और लोकसभा स्पीकर
तिथि : 03/02/2025
national news in hindi
हैदराबाद मेट्रो की बड़ी कामयाबी, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 13 मिनट में पहुंचाया दिल
तिथि : 18/01/2025
national news in hindi
गुजरात से महाकुंभ जा रही ट्रेन पर पथराव, शीशे टूटे दहशत में यात्री
तिथि : 13/01/2025
national news in hindi
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और ओड़िशा के दो दिवसीय दौरे पर
तिथि : 09/01/2025
national news in hindi
सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करेगी सरकार, मिलेगा इतने लाख तक का मुफ्त इलाज*
तिथि : 09/01/2025
national news in hindi
भुवनेश्वर में 3 दिन का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन
तिथि : 09/01/2025
national news in hindi
घने कोहरे के कारण कोलकाता हवाई अड्डे पर 60 उड़ानें प्रभावित
तिथि : 07/01/2025
national news in hindi
दिल्ली विधानसभा चुनाव - 5 फरवरी को चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली मे अचार संहित...
तिथि : 07/01/2025