मुंबई हमले के गुनाहगार हाफिज सईद का पाकिस्तान की सियासत में कदम रखने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी चुनाव आयोग को हाफिज सईद की सियासी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) के पंजीकरण के लिए अनुमति देने का आदेश दिया है। इससे पहले लाहौर हाईकोर्ट ने संघीय एवं पंजाब सरकार से कहा था कि वह अगले आदेश तक जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को न तो गिरफ्तार करे और न ही नजरबंद।
हाईकोर्ट के उक्त आदेश के बाद आए इस निर्देश से पाकिस्तान की सियासत में हाफिज सईद की पार्टी की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मिल्ली मुस्लिम लीग के एक सियासी पार्टी के तौर पर पंजीकरण करने से इनकार कर दिया था। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा सईद की पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग को एक सियासी दल के तौर पर रजिस्ट्रेशन के आवेदन को खारिज किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है।
डॉनकी रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में कहा गया था कि संविधान का अनुच्छेद-17 (2) हर उस नागरिक को मौलिक अधिकार देता है कि वह एक सियासी पार्टी गठित कर सकता है या उसका सदस्य बन सकता है। बशर्ते इससे पाक की एकता व अखंडता के हित में उस पर कोई प्रतिबंध न लगा हो और वह पाकिस्तान की सेवा में नहीं हो।
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