बाहर से आ रहे श्रमिकों को बेहतर व्यवस्था व सुविधा मुहैया कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताः- उपायुक्त

City: Deoghar | Date: 18/05/2020 Admin SN24
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उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि वत्तर्मान में लाॅक डाउन के दौरान बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में फँसे प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों का आगमन जिले में हो रहा है। इसके अलावे अन्य जिलों व राज्य से कतिपय ऐसे मामले आये हैं, जहाँ पर अत्यन्त गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा लोग पैदल या साईकिल से भी लम्बी दूरी तय कर आ रहे है। ऐसे लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो और उनको सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान या नजदीकी शेल्टर स्थल तक पहुंचने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिये गए है-

1.     सभी प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी यह ध्यान रखें कि पैदल/साईकिल से आने वाले लोग अत्यन्त गरीब, जरूरतमंद व बेसहारा है। सूचना के अभाव या विवशता/पैनिक में इन्हें मजबुरी में इस तरह आना पड़ रहा है ऐसे लोगों को पूरी संवेदनशीलता से सहायता पहुँचाना आवश्यक है। देवघऱ जिले में ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त होने पर अविलम्ब उनको नजदीकी शेल्टर होम तक स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा गाड़ी प्रबंध कर समाजिक दूरी का पालन करते हुए पहुँचायेंगे, भले ही वे किसी राज्य व जिले के हों। उन्हें मेडिकल जाँच, स्क्रीनिंग, खान-पान व रहने की उचित व्यवस्था अनिवार्य जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है, तबतक शेल्टर व खान-पान की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाय, उनके खर्च का वहन, देवघर जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा।

2.     किसी थाना व चेक पोस्ट आदि पर ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार का दुव्र्यवहार नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाय। कई जगहों से ट्रक में भी लोगों के परिवहन की सूचना प्राप्त होती है। ऐसे सभी मामलों में वे किसी स्थान से आये हैं आदि व उनका विवरणी लिया जाना आवश्यक है। लेकिन पास नहीं होने या अन्य किसी कारण से बेबस मजदूर/लोगों पर कोई दण्डात्मक कार्रवाई किसी के साथ नहीं की जानी है। कुछेक जगहों से बिना पास मजदूरों को लेकर आ रहे गाड़ियों/बसों को चेकनाका पर अवैध वसूली की भी शिकायते आयी है।  देवघर जिले से अभी तक ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। इस तरह की किसी भी कृत्य पर अविलम्ब निलम्बन, तत्काल विभागीय कार्यवाही एवं अन्य कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

3.     पुलिस, पी०सी०आर० वैन, गश्ती दण्डाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी आदि क्षेत्र में ऐसे पैदल/साईकिल से लम्बी दूरी से आ रहे लोग या दूसरे जगहों पर जाने वाले लोगों की सूचना प्राप्त होने पर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकतम एक घंटा के अन्दर उनको नजदीकी शेल्टर होम के लिए वाहन व खान-पान की व्यवस्था करायेंगे। राशि की आवश्यकता  होने पर अंचल अधिकारी अपर समाहत्र्ता, देवघर से आवंटन की अधियाचना करेंगे। (अंचल अधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। )

4.     जिले के विभिन्न स्थानों पर निर्मित चेक पोस्टों पर एक-एक छोटी गाड़ी स्टैण्ड-वाई पर रखी जायेगी जहाँ दूसरे जिले से इस तरह के गरीब, जरूरतमंद व बेसहारा लोगों को उनके निर्धारित गंतव्य स्थान, क्वारंटाइन सेंटर या शेल्टर होम पहुँचाने का काम करेगी। 

 

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