GST कानून में हो सकता है व्यापक बदलाव, एक अक्तूबर से TDS भी देना होगा

Date: 15/07/2018
839

केंद्र सरकार जीएसटी के तहत एक अक्तूबर से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर टीडीएस लागू करने की तैयारी कर रही है। जीएसटी से जुड़े मुद्दों को लेकर गठित मंत्रिसमूह ने शनिवार को बैठक में टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लागू करने की सिफारिश की।  मंत्रिसमूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद ये जानकारी दी। मोदी ने कहा कि प्रथम चरण में टीडीएस व्यवस्था बड़े निर्माण विभागों मसलन सड़क और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े बड़े ठेकेदारों पर लागू की जाएगी। 

कई श्रेणियों में लगता है टीडीएस

जीएसटी के तहत केंद्र, राज्य और एकीकृत कर लगता है। इसके अलावा जीएसटी कानून के तहत कई श्रेणियों के पंजीकृत कारोबारियों या एजेंसियों को सामान या सेवा की आपूर्ति करने वालों को किए गए भुगतान पर टीडीएस काटना होता है और इस कर को सरकार के पास जमा कराना होता है। कई कारणों से टीडीएस को 30 सितंबर तक टाला गया था। 

इस टैक्स से कारोबारियों को नुकसान नहीं

टीडीएस काटने से सामान या सेवा की आपूर्ति करने वाले को नुकसान नहीं होगा। रिटर्न फाइल करने के साथ वह इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कर रिफंड का दावा कर सकता है या इससे किसी अन्य कर का भुगतान कर सकता है। 

इनको टीडीएस वसूलने काअधिकार

केंद्र या राज्य के अधीन विभाग

स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसियां या उपक्रम

कुछ पंजीकृत कारोबारी या पेशेवर समूह

नियम एवं शर्तें

टीडीएस काटने का महीना खत्म होने के दस दिन में टीडीएस सरकार को देना होगा

आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति की जगह सामान प्राप्तकर्ता की जगह से अलग है तो टीडीएस नहीं 

तकनीक से पकड़े जाएंगे करचोरी

सुशील मोदी ने कहा कि कर चोरों को पकड़ने के लिए तकनीक की मदद ली जा रही है। इन्फोसिस इसके सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। जीएसटीआर 3 बी व जीएसटीआर 1 दाखिल किए जाने के दौरान बड़ी संख्या में कर चोरी करने वालों की पहचान हुई है। 

ई-वे बिल में निगरानी के लिए चिप

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह पूरे देश में ई-वे बिल के तहत निगरानी के लिए मालवाहक वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगेगी। राज्यों की सीमा पर सेंसरयुक्त कैमरा होगा, इससे पता चल जाएगा कि ई-वे बिल के साथ माल का परिवहन किया जा रहा है या नहीं। 

कंपोजीशन स्कीम का दायरा बढ़ेगा

छोटे कारोबारियों के हित में कंपोजीशन स्कीम के तहत टर्नओवर की सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये हो सकती है। इससे उन्हें कम कर चुकाना होगा। 

37 की जगह 13 रिटर्न ही दाखिल करने होंगे

बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जहां साल में 37 रिटर्न दाखिल करने होते थे, वहीं अब औसतन मासिक एक और साल में मात्र 13 रिटर्न ही दाखिल करने होंगे। 80 प्रतिशत डीलर जो सीधे उपभोक्ताओं कोमाल बेचते हैं, वे अब मात्र तीन पंक्ति का रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

More News

national news in hindi
मोबाइल चोरी हो जाये तो तुरंत संचार साथी की ले मदद
तिथि : 09/02/2024
national news in hindi
बसंत पंचमी पर ड्रायफ्रूट और बसंती फूलों के मनमोहक श्रृंगार से सजे उज्जैन महाकाल
तिथि : 03/02/2025
national news in hindi
राहुल गांधी ने क्या कहा जिसपर भड़क गए मंत्री और लोकसभा स्पीकर
तिथि : 03/02/2025
national news in hindi
हैदराबाद मेट्रो की बड़ी कामयाबी, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए 13 मिनट में पहुंचाया दिल
तिथि : 18/01/2025
national news in hindi
गुजरात से महाकुंभ जा रही ट्रेन पर पथराव, शीशे टूटे दहशत में यात्री
तिथि : 13/01/2025
national news in hindi
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और ओड़िशा के दो दिवसीय दौरे पर
तिथि : 09/01/2025
national news in hindi
सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करेगी सरकार, मिलेगा इतने लाख तक का मुफ्त इलाज*
तिथि : 09/01/2025
national news in hindi
भुवनेश्वर में 3 दिन का प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन
तिथि : 09/01/2025
national news in hindi
घने कोहरे के कारण कोलकाता हवाई अड्डे पर 60 उड़ानें प्रभावित
तिथि : 07/01/2025
national news in hindi
दिल्ली विधानसभा चुनाव - 5 फरवरी को चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली मे अचार संहित...
तिथि : 07/01/2025