बारह साल पुराने जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल केस में सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व डीजीपी और डीएसपी समेत पांच लोगों को बलात्कार का दोषी ठहराया जबकि दो लोगों को बरी कर दिया गया। अब इस पर सज़ा का ऐलान 4जून को किया जाएगा। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें बीएसएफ के पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल केएस पाढ़ी, पूर्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद अशरफ मीर और तीन स्थानीय युवक हैं- शब्बीर अहमद लेवाय, शब्बीर अहमद लांगहू और मौसाद अहमद। जबकि, जम्मू कश्मीर के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल मेहराज उद दीन मलिक और अनिल सेठी को बरी कर दिया गया है।यह मामला श्रीनगर में साल 2006में उस वक्त सामने आया था जब 15वर्षीय युवती के साथ की पोर्नोग्राफिक सीडी पुलिस को सौंपी गई। जिसके बाद राज्य में सेक्स स्कैंडल में कई वीवीआईपी लोगों की संलिप्तता का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना सबीना और दो लड़कियों के साथ पूछताछ की। पूछताछ 56लोगों के बारे में पता चला जो इस सेक्स रैकेट में शामिल थे।
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