कर्नाटक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने शुक्रवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। अपील पर सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी। इस अपील में कांग्रेस के वकील देवदत्त कामत की ओर से कहा गया है कि केजी बोपैया का प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्ति गलत है। अपील में कहा गया है कि इस मामले में एक कनीय विधायक की नियुक्ति असंवैधानिक है। इस मामले में परंपरा के अनुसार वरिष्ठता का ख्याल रखा जाना चाहिए था।
इस अपील में यह भी मांग की गई है कि 19 मई को होने वाली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सिर्फ विधायकों के शपथ ग्रहण और फ्लोर टेस्ट ही हो। यह भी मांग की गई है कि पूरे कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग और उसकी प्रति सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाए।
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