प्रतीकात्मक तस्वीर
आधार लिंक कराने को लेकर परेशान हो रहे पेंशनभोगियों के लिए राहतभरी खबर है। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने मंगलवार को कहा कि आधार जोड़ने के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को पेशन के भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने यह व्यवस्था अहमदनगर निवासी निर्मला निशिकांत धुमाने की याचिका पर दी। धुमाने जानना चाहती थीं कि डाक विभाग ने मार्च 2017 से उनकी पेंशन आधार कार्ड की प्रति मांगते हुए क्यों रोक रखी है?
एक अन्य आवेदन में उन्होंने उन आदेशों की प्रति मांगी जिनके तहत पेंशन के लिए आधार को खाते से जोड़ना अनिवार्य किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में केंद्र सरकार के 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं। वहीं, डाक विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दावा किया कि पेंशन रोकी नहीं गई है बल्कि पेंशन को खाते में डालने में देरी हुई है।
अधिकारी ने उच्च अधिकारियों के 15 ऐसे आदेशों का हवाला दिया जिनमें पेंशनभोगियों के खातों को उनके आधार से जोड़ने को कहा गया है। आचार्युलु ने कहा, आधार को जोड़ने के नाम पर या किसी अन्य हालात में , अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में देरी नहीं कर सकते।
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