कोरोना महामारी के विकराल रूप को देखते हुए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. बता दें कि सबसे पहले 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया था. इसके बाद स्थिति को देखते हुए 19 दिनों के लिए बढ़ाया गया. अब फिर से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है.
लॉकडाउन 3.0 में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं 17 मई तक बंद रहेगी. इसके साथ ही मॉल, सिनेमा हॉल और जिम भी 17 मई तक बंद रहेगी. वहीं रेल, हवाई और मेट्रो सेवाएं भी 17 मई तक बंद रहेगी. ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसों के परिचालन को मंजूरी दी गई है. 50 फीसदी सवारी के साथ बसों के परिचालन को मंजूरी दी गई है.
इन क्षेत्रों में मिली रियायत
सभी जोन यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन में 65 वर्ष के ऊपर सभी लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहना होगा.
सभी तीन जोन में मेडिकल क्लिनिक्स, ओपीडी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए चलाने की अनुमति दी गई है.
कुछ खास गतिविधियों के लिए जिनका आदेश है, उसके लिए लोग घरों से बाहर से निकल सकेंगे. चार पहिए गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो लोग यात्रा कर सकेंगे. लेकिन टू-व्हीलर गाड़ी पर पीछे बैठने वाले को इजाजत नहीं है.
शहरी इलाकों में मॉल्स या मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है. लेकिन सिंगल दुकानें जो किसी सोसाइटी के पास है, उन्हें खोलने की इजाजत है.
प्राइवेट दफ्तर जरूरत के हिसाब से 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कामकाज कर सकते हैं, जबकि 67 फीसद स्टाफ को घर से ही काम करना होगा.
ये सेवाएं रहेगी बंद
नई गाइड लाइन के तहत कुछ कामकाज तीनों जोन में पूरी तरह बंद रहेंगे. इसमें एयर, रेल, मेट्रो, अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. होटल रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सार्वजनिक जगहों पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही सिनेमा हॉल्स, जिम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे.
झारखंड का कौन सा जिला किस जोन में
रेड जोन : रांची
ऑरेंज जोन : बोकारो, गढ़वा, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, सिमडेगा, गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा, चतरा, गोड्डा
ग्रीन जोन : दुमका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), खूंटी, रामगढ़.
|