नई दिल्ली: कोरोना संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की नजर है. सरकार गरीबों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. लिहाजा सरकार गरीबों के लिए सरकार 1लाख 70हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने जा रही है. ये पैसा गरीबों के सीधे अकाउंट में भेजा जाएगा. किसी भी गरीब को भूखा नहीं रहने देंगे. हर गरीब को अगले तीन महीनों तक 5किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त से मिलेगा. यानी प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 80करोड़ लाभार्थियों को ये लाभ मिलेगा. ये पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन से अतिरिक्त सुविधा होगी. इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों जैसे योद्धाओं का बीमा 50लाख का होगा. इस तरह 20लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये बीमा कवर दिया जाएगा.
इससे 36 घंटे पहले भी वित्त मंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं
- अगर आपको Income Tax 31मार्च 2020को भरना था तो अब 30जून 2020तक भर सकते हैं. तारीख बढ़ाई गई है.
- अगर आपका आधार और PAN लिंक नहीं हुआ है तो अब 30जून 2020तक लिंक करा सकते हैं.
- विवाद से विश्वास योजना के तहत आपको अब 30जून तक 10 % एडिशनल टैक्स नहीं देना है उसके बाद देना है.
-अपील या कोई और विवाद के चलते आपको 20मार्च से 29जून तक मामला सैटल करना था उसके लिए अब 30जून लास्ट डेट है.
कोरोना का कहर: निर्मला सीतारमण की वो बातें जो इस संकट के बीच आपको थोड़ी राहत देंगी
- एडवांस टैक्स के देरी से पेमेंट के लिए 30जून तक का सैंपल करना था उसमें केवल 9%का ब्याज देना है बजाए 12%,18%के.
- GST देने वाले जिनका टर्न ओवर 5करोड़ सालाना है उनको GSTR-3B फाइल करना है वो 30जून 2020तक फाइल कर सकते हैं. उनको लेट पेनाल्टी नहीं देनी पडेगी.
--कंपोजीशन स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसे चुनने के लिए जून 2020तक समय बढ़ाया गया है. पेमेंट की लास्ट डेट भी जून 2020तक होगी.
- फाइनेंशिल सेक्टर में 3महीने की ढील दी गई है.
- डेबिट कार्ड वाले किसी और बैंक एटीएम से पैसे निकालेंगे तो उन्हें 3महीने तक कोई चार्ज नहीं देना होगा.
- डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर चार्ज कम देना होगा. खाते में मिनिमम बैलेंस रखने पर छूट होगी.
- कंपनियों को कॉरपोरेट मामलों में कई तरह की राहत दी है, जिनमें कई तरह के फॉर्म, रिपोर्ट भरने में सितंबर तक की छूट दी गई है.
- IBC नियमों के तहत कंपनियों के डिफॉल्ट की सीमा 1लाख रुपये से बढ़ाकर 1करोड़ की गई है. वही दिवालिया घोषित करने के नियम में ढील दी गई है.
- विदेश से झींगा मछली इंपोर्ट करने वालों का लाइसेंस अभी खत्म भी हो रहा हो तो 3 महीने तक वो इंपोर्ट करते रहेंगे. कंसाइनमेंट एक महीने लेट हो रहा हो तो भी मान्य होगा.
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