नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड केस के मुख्य बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी पर सीबीआई की विशेष कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। मिशेल के वकील और सीबीआई की तरफ से अदालत के सामने धारदार अंदाज में दलील पेश की गई। सीबीआई की दलील भारी पड़ी और अदालत ने 22दिसंबर तक जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मिशेल के वकीलों का कहना था कि अब कोई वजह नहीं है कि उसकी हिरासत की अवधि को बढ़ाया जाये। लेकिन सीबीआई का कहना है कि मिशेल के दिल और दिमाग में बहुत से ऐसे राज छिपे हुए हैं जिसके लिए स्वतंत्र घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।