कैबिनेट ने नई पेंशन स्कीम में 5 बदलावों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नई पेंशन स्कीम को ईईई का दर्जा मिलेगा, एनपीएस में बदलाव अगले वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल 2019 से लागू होंगे. आपको बता दें कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया। यह फिलहाल 10 प्रतिशत है।
40 फीसदी बढ़ाया योगदान- सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफा दिया है। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में अपना योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया। यह फिलहाल 10 प्रतिशत है. हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत बना रहेगा। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी।
फिलहाल सरकार और कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है। आपको बता दें कि पीपीएफ की तरह एनपीएस को भी ईईई (एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट-एक्जेम्प्ट) दर्जा मिलेगा। इसका मतलब होता है कि तीनों मोर्चों- निवेश के समय, ब्याज पर और परिपक्वता पर- पीपीएफ में टैक्स से राहत मिलती है। कोई भी व्यक्ति पीपीएफ खाता खोल सकता है और उसमें पैसे जमा करवा कर टैक्स सेविंग कर सकता है।
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