सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 मामलों को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने बिहार सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें उसने जवाब दाखिल करने लिए और समय की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है। अब सीबीआई ही शेल्टर होम से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगी। हालांकि, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि आज आदेश जारी मत कीजिये, हमें एक मौका दीजिए। हमें एक हफ्ते का वक्त दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपनी डयूटी सही ढंग से नहीं निभाई, इसलिए मामले की जांच सीबीआई को देने की नौबत आई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी का तबादला न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 31 जनवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं, सीबीआई ने बताया कि मुजफ्फरपुर मामले में सात दिसंबर को चार्जशीट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को शेल्टर होम की जांच करने वाली सीबीआई टीम को तमाम सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने कहा कि TISS की रिपोर्ट में उठाए गए सभी सवालों की जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि सीबीआई निदेशक फिलहाल जांच करने की बात नहीं कह सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी फैसले न लेने के आदेश दिए हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में जांच करना पॉलिसी फैसलों में नहीं आता। निदेशक से बात करो और पांच मिनट में बताओ।
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