मुंबई पुलिस ने मुश्ताक अली शेख नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मुश्ताक पर एक महिला को वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ने का आरोप लगा है। दरअसल, मुश्ताक ने एक महिला को बिना उसकी मर्जी के एक ऐसे ग्रुप में ऐड कर लिया था जिसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया जाता था। मुश्ताक उस ग्रुप का एडमिन है।
पुलिस ने कहा इस केस से हर ग्रुप एडमिन को लेना चाहिए सबक
एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने पहली बार इस तरह की कार्रवाई में किसी को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि ये मामला उन सभी लोगों के लिए वार्निंग भी है, जो ग्रुप में किसी को भी बिना उसकी परमिशन के जोड़ लेते हैं। साथ ही, ग्रुप में पोर्ट कंटेंट भेजते हैं तब भी कार्रवाई की जाएगी।इस केस से हर ग्रुप एडमिन को लेना चाहिए सबक।
ये है पूरा मामला
पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला ने शिकायत की थी कि उसका फोन नंबर Triple XXX नाम के ग्रुप में सितंबर को ऐड किया गया था। इस ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया जाता था। वो ग्रुप के एडमिन और 12 अन्य मेंबर्स में से किसी को नहीं जानती थी। जिसका बाद पुलिस ने मुश्ताक को IT एक्ट के तहत छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया।
एक्सपर्ट ने दी ये जानकारी
इस बारे में हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय मेहरा ने बताया कि आप किसी महिला को बिना उसकी परमिशन के किसी ऐसे ग्रुप में जोड़ते हैं जहां पर आपत्तिजनक कंटेंट शेयर किया जा रहा है, तब IT एक्ट के सेक्शन 66E के तहत किसी महिला या लड़की की निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के चलते कार्रवाई होगी। इसमें 3 साल की सजा के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं।
ग्रुप एडमिन इन बातों का भी रखें ध्यान
1. ग्रुप से किसी भी तरह का आपत्तिजनक वीडियो, फोटो, मैसेज शेयर नहीं होना चाहिए।
2. किसी भी प्रकार के धार्मिक वीडियो, फोटो, टेक्स्ट, ऐतिहासिक आंकड़े शेयर नहीं होना चाहिए।
3. जाति या धर्म की भावनाओं को भड़काने वाला कंटेंट शेयर नहीं होना चाहिए।
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