समय न्यूज़ 24 डेस्क
जाँच में पाये जाने वाले सम्पन्न परिवारों के विरूद्ध दर्ज की जायेगी प्राथमिकी....
जिले के वैसे सम्पन्न परिवार व लोग जो अवैध रूप से राशन कार्ड बनवाकर गरीबों का हक मार रहे हैं। वैसे राशन कार्डधारियों पर शख्त संज्ञान लेते हुए उपायुक्त श्रीमती नैंन्सी सहाय के निदेशानुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा विभिन्न सम्पन्न लोगों व जनप्रतिनिधियों को स्पष्टीकरण कर उनसे जवाब मांगा गया है। साथ हीं जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ-साथ अनाज की वसूली 10 प्रतिशत ब्याज के साथ की जायेगी। इसी कड़ी में आज दिनांक-26.05.2020 को वार्ड नंबर-07 के वार्ड पार्षद श्रीमती डोली देवी द्वारा अपना राशन कार्ड जिला अपूर्ति कार्यालय में सरैंडर किया गया। इसके अलावे विभिन्न सूचना के आधार पर प्रखण्ड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सक्षम या अपात्र होने वाले कार्डधारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।
गलत तरीके से बनाये गये राशन कार्ड को रद्द कर असहाय व गरीब परिवारों को निर्गत किया जायेगा राशन कार्ड
इस संदर्भ में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैंन्सी सहाय ने वैसे सम्पन्न परिवार जिन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है, वैसे लोग राशन कार्ड का लाभ न लें। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से धोखाधड़ी कर राशन कार्ड निर्गत करा लिया गया है तो वे अपना राशन कार्ड प्रत्यार्पित कर दें अन्यथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत शख्त कार्रवाई की जायेगी। साथ हीं देवघर जिला अंतर्गत सभी राशन कार्डधारियों को सूचित किया गया है कि झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली के अनुसार अपर्वजन मानक निम्नवत हैः-
(क) परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार ध्राज्य सरकारध्केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पार्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो, अथवा
(ख) परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देते हैं, अथवा
(ग) परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा
(घ) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है, अथवा
(ड़) परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है, अथवा
(च) परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाॅशींग मशीन है, अथवा
(छ) परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या उससे अधिक कमरों का मकान है, अथवा
(ज) परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है।
इसके अलावा अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी करने किये जाने की स्थिति में निम्न दण्डात्मक प्रावधान हैं-
(1) ऐसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ परिवार अथवा अन्त्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपर्वजन मानक में आते हो अर्थात वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड की योग्यता नहीं रखते हो उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा।
(2) यदि कोई व्यक्ति ’’झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के उपखण्ड 4(iii)(iv) के अधीन अपवर्जन मानकों के अंतर्गत आता है अथवा गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय पूर्वविक्ता पात्र गृहस्थ राशन कार्ड प्राप्त करता है तो उसके विरूद्ध निम्न कार्रवाई की जायेगीः-
(क) अपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
(ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाये से सदृश्य बाजार दर पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर पर वसूली की जायेगी।
(ग) भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
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