उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि कोविड-19 के संक्रमण की वजह से पूरे देश/राज्य/जिला में लॉक डाउन लागू है। ऐसे में लाॅकडाउन के वजह से दूसरें जगहों में फंसे देवघर जिला के लोगों को वापस घर लाने हेतु एवं बाहर के वैसे लोग जो यहां फंस गए है, उन्हें वापस उनके घर भेजने हेतु जिला प्रशासन द्वारा ई-पास की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के तहत तीन श्रेणी यथा- स्ट्रान्डेड, मेडिकल और इसेंशियल में आवेदन कर जिला प्रशासन से आवागमन की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
उनके द्वारा आगे बतलाया गया कि वैसे व्यक्ति जो लॉक डाउन की वजह से यहां फंसे हुए हैं अथवा बाहर जाकर दूसरे जगहों में फंसे अपने परिजनों को वापस यहां लाना चाहते हैं, वे निम्न लिंक http://epassjharkhand.nic.in पर क्लिक कर ई-पास हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत उन्हें सर्वप्रथम अपना पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात ई-पास के विकल्प पर क्लिक कर मोबाइल नंबर डालना प्रविष्ट करना होगा। उसके बाद संबंधित मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आएगा, जिसे वहां दिये गए काॅलम में प्रविष्ट करने पर आवेदन का फाॅरमेट आएगा। आवेदन को भरने के पश्चात उसके साथ आवश्यक कागजात/दस्तावेज संलग्न कर उसे वेबसाइट में अपलोड करना होगा। तत्पश्चात कुछ ही देर में संबंधित व्यक्ति के आवागमन हेतु ऑनलाइन माध्यम से ई-पास प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अलावे उपायुक्त द्वारा आगे बतलाया गया कि लॉक डाउन के दरम्यान बाहर फसें व्यक्ति जो निजी वाहन का इंतजाम उसी राज्य में कर लेते है, वैसे लोग अनुमति वहां के जिला प्रशासन से प्राप्त कर सकते है। अगर उनके कोई परिजन देवघर से वाहन लेकर उन्हें लाना चाहते है तो वाहन की अनुमति जिला प्रशासन देवघर द्वारा दी जायेगी। इसको लेकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन http://epassjharkhand.nic.in पर करते हुए ई-पास प्राप्त कर सकते हैं।
कोविड-19 ई-पास हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश....
1. तकनीकी कारणों से आवेदन अंग्रेजी भाषा में भरे जाएंगे।
2. आवेदन में किसी भी विशेष करेक्टर का प्रयोग वर्जित है।
3. आवेदक सर्वप्रथम पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अंकित कर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करेंगे।
4. ओटीपी को संबंधित बॉक्स में अंकित करने पर आवेदन करने हेतु फार्म खुल जाएगा।
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