उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं झारखण्ड राज्य सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य अंतर्गत अगले आदेश तक प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
उनके द्वारा आगे कहा गया कि इस हेतु बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर भी बनाया जा सकता है। साथ हीं कहा गया कि घर में बने होम मेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से अच्छे से धोकर एवं 5 घंटे धूप में सूखाकर 5 मिनट इस्त्री करने कं उपरान्त पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी के पास मास्क या फेस कवर उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में वे गमछा, रूमाल, दुपट्टा आदि का प्रयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर या मुंह-नाक ढकने के लिए प्रयोग किये जाने वाले गमछा आदि का पुनः साबुन से अच्छी तरह से साफ किये बिना न किया जाय।
साथ ही उनके द्वारा सभी जिलावासियों से अपील की गयी है कि सभी लोग अधिक से अधिक अपने घरों में हीं सुरक्षित रहें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक घर से बाहर न निकले। जरूरी कामों से घर से बाहर निकलते समय सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क या फेस कवर का प्रयोग करेंगे, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो जिला प्रशासन द्वारा उसके विरूद्ध सुंसगत धाराओं के तहत विधि सम्मत्त कार्रवाई की जायेगी।
|