तंबाकू गुटका अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे तम्बाकु खाकर सार्वजनिक स्थलों थूकने पर छह माह की कैद अथवा 200 रुपये अर्थदंड देना होगा। इस संबंध में उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर, कोई भी क्षेत्र आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी। साथ ही आस पड़ोस को स्वच्छ रखने की नसीहत भी दी गई है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण ने महामारी का रूप ले लिया है। ह•ारीबाग जिला में मामले भी पाए गए हैं। आमजनों से अपील की गई है कि तम्बाकू का इस्तेमाल नही करें और एक स्वच्छ, सभ्य समाज बनाने में सहयोग करें।
सरकारी- गैर सरकारी परिसरों में लगाए जाएंगे बोर्ड
उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही सभी सरकारी , गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है।
तम्बाकू सेवन से स्वास्थ्य को खतरा
तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भा.द.वि. की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के 0िलए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।
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