चचेरे भाई सह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में होटवार जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विधायक संजीव सिंह को अविलंब धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश जेल प्रशासन को दिया है तीन फरवरी को विधायक की ओर से अधिवक्ता मो. जावेद ने अदालत में आवेदन देकर विधायक को राची से धनबाद जेल शिफ्ट करने की प्रार्थना की थी। अधिवक्ता मो. जावेद ने न्यायालय में दलील देते हुए कहा था कि जिला प्रशासन ने जानबूझ कर उन्हें अपने रिश्तेदार व वकीलों से दूर करने की नीयत से राची जेल भेजा है ताकि वह धनबाद में चल रहे मुकदमे में समुचित बचाव न कर सकें। विधायक की ओर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सैयद सुहैल शेख बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं झारखंड हाई कोर्ट द्वारा विकास तिवारी बनाम झारखंड सरकार में पारित आदेश का हवाला दिया गया बताते चलें कि 19 अप्रैल 2017 को मंडल कारा अधीक्षक धनबाद के आवेदन पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धनबाद ने विधायक संजीव को धनबाद जेल से बिरसा मुंडा कारा होटवार राची स्थानातरित करने की अनुमति दी थी इसके बाद 20 अप्रैल 2017 को कड़ी सुरक्षा के बीच संजीव सिंह को राची के होटवार जेल भेज दिया गया था इसके आदेश के खिलाफ विधायक ने उच्च न्यायालय में अपील की थी उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी 2018 को इस अपील पर सुनवाई करते हुए विधायक संजीव सिंह की जेल शिफ्टिंग के आदेश को निरस्त कर दिया था।