समय न्यूज़24 डेस्क
सचिव सह आयुक्त उत्पाद, झारखंड सरकार एवं निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने तथा चुनाव की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अंतर्गत आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के प्रथम चरण एवं सप्तम चरण के अवसर पर तथा मतगणना के लिए निर्धारित तिथि 2 मई 2021 को शुष्क दिवस घोषित किया जाना है।
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि निर्देशानुसार उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उक्त मतदान तिथियों, 27 मार्च 2021 एवं 26 अप्रैल 2021 एवं मतगणना के दिन, 2 मई 2021 को धनबाद जिला अंतर्गत संचालित सभी खुदरा उत्पाद दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगी एवं किसी होटल, बार एवं रेस्तरां/क्लब या अन्य ऐसे प्रतिष्ठान में मदिरा की ना तो बिक्री की जा सकेगी और ना ही उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही भोजनालय, दुकान या किसी अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर कोई भी स्प्रिट युक्त मादक लिकर या वैसे ही प्रकृति का अन्य पदार्थ का ना तो विक्रय किया जाएगा और ना ही वितरण होने दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम के उपबंधों एवं आयोग के निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे तो दोषी व्यक्ति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी तथा इसके साथ-साथ किसी भी प्रकार का अनलाइसेंसड प्रेमिसेस में शराब के भंडारण हेतु लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
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