समय न्यूज़ 24 रिपोर्ट
मास्क लगाना एवं 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, श्री उमा शंकर सिंह ने कंटेनमेंट जोन के बाहर खुले क्षेत्र में छठ पूजा के आयोजन के दौरान लोगों के बीच 2 गज की दूरी तथा अनिवार्य रुप से मास्क लगाने का आदेश दिया है।
इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी के फैलाव से बचाव एवं रोकथाम तथा लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, रांची द्वारा निर्गत विस्तृत दिशानर्देश का पालन लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि लोगों को फेस कवर या मास्क पहनना तथा आपस में न्यूनतम 6 फीट की दूरी (2 गज की दूरी) बनाए रखना अनिवार्य है। नदी, तालाब, जलस्रोतों के अंदर तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना निषिद्ध है। किसी भी नदी, तालाब, झील, बांध जलाशय के तट पर या उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है। किसी प्रकार का संगीत या कोई अन्य मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। जिले की सभी छठ समितियां उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगी।
उपायुक्त ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार जिला के सभी इंसिडेंट कमांडर से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेश को सभी लोग अत्यंत गंभीरता से लेंगे। आदेश की लापरवाही एवं उदासीनता तथा इसका उल्लंघन करने वाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारा 51 से 60 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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