वार्ड संख्या 22 के डीजीएमएस कॉलोनी नियर जिम्स अस्पताल, सरायढेला मां तारा अपार्टमेंट कंटेनमेंट जोन घोषित, लगाया गया कर्फ्यू

City: Dhanbad | Date: 30/06/2020
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समय न्यूज़ 24 डेस्क धनबाद

धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 22 के डीजीएमएस कॉलोनी नियर जिम्स अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त श्री अमित कुमार के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव मरीज के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

कंटेनमेंट जोन : उत्तर में डीजीएमएस कॉलोनी रोड तथा मुरलीधर बिदारी क्वार्टर नंबर सी 02/01, दक्षिण में वीर कुंवर सिंह कॉलोनी रोड तथा जिम्स अस्पताल, पूरब में कार्मिक नगर रोड, पश्चिम में वीर कुंवर सिंह नगर।

बफर जोन : पूरब में न्यू बैंक कॉलोनी रोड, पश्चिम में आईएसएम आईआईटी केंपस रोड, उत्तर में कार्मिक नगर, दक्षिण में धनबाद गोविंदपुर मेन रोड।

कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।

 

सरायढेला, मां तारा अपार्टमेंट कंटेनमेंट जोन घोषित, लगाया गया कर्फ्यू

सरायढेला, मां तारा अपार्टमेंट, मोती नगर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त श्री अमित कुमार के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव मरीज के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

कंटेनमेंट जोन : उत्तर में लोहार तालाब, दक्षिण में मां तारा अपार्टमेंट फेज 2 एवं मंदिर, पूरब में कृष्णा मंडल, झंकार राय, अनिकेत मिश्रा एवं यादव जी का घर, पश्चिम में रूबी ओझा, लक्ष्मी नारायण तथा मोहन लाल का घर।

बफर जोन : पूरब में न्यू बैंक कॉलोनी, पश्चिम कार्मिक नगर, उत्तर में कार्मिक नगर, दक्षिण में धनबाद गोविंदपुर मेन रोड।

कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।

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