कोविड - 19 से बचाव, रोकथाम एवं संभावित प्रसार को रोकने के लिए एसडीएम ने जारी किया आदेश

City: Dhanbad | Date: 08/05/2020 Admin
1198

संध्या 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा लागू

कोविड-19 से बचाव, रोकथाम एवं इसके संभावित प्रसार को रोकने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक संध्या 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। इस अवधि में सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

लॉकडाउन की निर्धारित समयावधि तक संध्या 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक किसी भी परिस्थिति में, चिकित्सा कार्य को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेंगे तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भारतीय दंड संहिता की महामारी से संबंधित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही को आकृष्ट करेगी एवं धारा 144 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि इस अवधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे और ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे। अनुमंडल क्षेत्रों में सभी प्रकार के कार्यक्रम जहां पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की संभावना है तो वैसे कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

निषेधाज्ञा की अवधि में अंतरराज्य के वाहन के परिचालन एवं यात्रा करने वाले यात्रियों पर निगरानी रखते हुए सरकार के द्वारा निर्देशित जांच के पश्चात ही अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन एवं आवश्यक वांछित सूचना ससमय उपलब्ध कराने में असहयोग करेंगे तो उन पर आईपीसी 1860 की धारा 270 के तहत एवं सीआरपीसी 1973 के तहत धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यदि कोई कोविड-19 से पीड़ित या क्वॉरेंटाइन या आइसोलेशन वार्ड में भर्ती व्यक्ति बिना कोई सूचना दिए चिकित्सालय से भाग जाते हैं तो वैसे व्यक्ति पर भी जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करने या दिशानिर्देश का अवहेलना करने के आरोप में आईपीसी 1860 के धारा 270 के तहत एवं सीआरपीसी 1973 के तहत धारा 144 उल्लंघन के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष के बच्चे किसी भी परिस्थिति में, चिकित्सा कार्य को छोड़कर, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तथा लॉकडाउन में निर्धारित निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

More News

धनबाद सहिया के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन
तिथि : 19/03/2026
चिरकुंडा नगर परिषद: सुनीता देवी ने अध्यक्ष और विजय यादव ने उपाध्यक्ष पद की ली शपथ, डीडीसी ...
तिथि : 18/03/2026
वार्ड 11: पार्षद बद्री रविदास ने किया आंगनबाड़ी भवन का शिलान्यास; ₹15.83 लाख की लागत से हो...
तिथि : 18/03/2026
तीसरी संतान विवाद पर पार्षद बद्री रविदास का बड़ा खुलासा
तिथि : 17/03/2026
धनबाद के इंद्रपाल ने पेश की मानवता की मिसाल, पत्नी को किडनी दान कर बचाया जीवन
तिथि : 12/03/2026
धनबाद के असर्फी अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार, ₹20,000 के लिए बंधक बना रहा शव मेयर ने निज...
तिथि : 12/03/2026
18 मार्च को शपथ लेंगे धनबाद के नए महापौर और पार्षद, उसी दिन होगा उप महापौर का चुनाव
तिथि : 10/03/2026
एटीएम ठग रंगे हाथों गिरफ्तार: कुस्तौर में जनता ने सिखाया सबक
तिथि : 10/03/2026
धनबाद: दबंगई का फ़िल्मी तांडव, बियर पीने से मना करने पर फल दुकानदार को कार से 100 मीटर तक घ...
तिथि : 05/03/2026
धनबाद: एसएसपी आवास पर होली की अनूठी मस्ती
तिथि : 03/03/2026