इस संबंध में उपायुक्त श्री अमित कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लॉक डाउनलोड अवधि को 3मई 2020तक विस्तारित किया गया है। इसलिए जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए कुछ नियम तय किए है।
उन्होंने कहा सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, कर्मियों का बार बार हाथ धुलवाना, दो शिफ्ट के दौरान 1घंटे का अंतराल रखना, थर्मल स्केनर की व्यवस्था करना अनिवार्य है।इसके लिए सभी कार्यपालक अभियंता अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत संवेदकों से उपरोक्त सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के पश्चात थी कार्य आरंभ करना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने सभी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार काम नहीं होने अथवा आदेश के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर संवेदक के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2002के संगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे।
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