दो पहिया वाहन में एक, चार पहिया वाहन में दो लोगों को बैठने की अनुमति
लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम में हाट एवं बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। साथ ही दुकानदारों को भी मास्क लगाने का आदेश दिया है। घरों से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। दो पहिया वाहन पर केवल चालक तथा चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा पीछे की सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को बैठने की अनुमति दी गई है।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि पूर्व में निर्देश दिया गया था कि हाट बाजार में दुकानदारों के बीच की दूरी 15 फीट से अधिक होनी चाहिए। दुकानदार के सामने ग्राहकों के खड़े होने के लिए 6 फीट की दूरी पर गोला बनाकर उसी गोले में ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार बद्ध खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है कि ऐसे हाट बाजार जहां पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है वहां इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसमें ₹1000 तक का अर्थदंड अथवा कारावास का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कार्यक्षेत्र या किसी बैठक या किसी प्रशिक्षण या किसी भी तरह की गैदरिंग में 6 फीट से अधिक की दूरी रखना आवश्यक है। इसका अनुपालन भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पान, गुटका, तंबाकू, शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इनकी न तो बिक्री की जा सकती है और न ही इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर भी प्रतिबंध है। इन सभी बिंदुओं पर सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने दाल भात केंद्र, दीदी कीचन एवं वैसे संबंधित क्षेत्र जहां गैदरिंग होती है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया है।
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