मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों,सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगते हुए तमाम तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. डॉ कुलकर्णी ने बताया कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है. अतः सार्वजानिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.
सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी / गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है. राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के आलोक में झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों के द्वारा पूर्व में ही अपने अपने जिले में सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध लगते हुए तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है.
झारखंड में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोग संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट सोसाइटी के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे राज्य में तम्बाकू सेवन में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा भी कम होगा.
दीपक मिश्र ने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में झारखंड में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा विगत 7-8 साल में 50.1% से घट कर 38.9% हो गया है। जिसमें चबानेवाले तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 34.5% है। अभी जिलों में उक्त आदेश का अनुपालन होने से राज्य में तम्बाकू सेवन के प्रतिशत में और कमी आएगी।
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