धनबाद। अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने आज बाजार समिति में धनबाद जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक बैठक कर सभी खुदरा एवं थोक व्यापारियों को अपने दुकान एवं प्रतिष्ठानों पर खाद्य सामग्री एवं खाद्य तेल का मूल्य प्रदर्शित करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि बिहार एसेंशियल आर्टिकल (डिस्प्ले ऑफ प्राइसेज एड स्टॉक) ऑर्डर, 1977 में वर्णित प्रावधान तथा उक्त आदेश की अनुसूची 1 के अनुसार वर्णित वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों को खाद्य सामग्रियों एवं खाद्य तेल का मूल्य सूचना पट पर प्रदर्शित करना आवश्यक है। इसके लिए सभी खुदरा एवं थोक व्यापारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने दुकान एवं प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल का मूल्य प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी दुकानदार, उनके सहयोगी एवं कर्मचारियों को दुकान पर मास्क लगाकर ही उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मास्क नहीं लगाने पर संबंधित दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उपस्थित चेंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि वे धनबाद के सभी 58 चेंबर ऑफ कॉमर्स को सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से इस संबंध में सूचित कर इस आदेश का रविवार तक सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
आम लोगों को भी नाक, मुंह ढककर बाहर निकलने का आदेश
अनुमंडल दंडाधिकारी ने आम लोगों को भी बाहर निकलते समय मास्क, टॉवेल या रुमाल, दुपट्टा इत्यादि से नाक, मुंह ढककर निकलने का आदेश दिया है।
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