जिला में पूर्व से निबंधित वधशालों को ही खोला जा सकता है। इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान जिला में निबंधित पशु एवं पक्षी के चारा दाना की दुकानें तथा अंडे, मुर्गी एवं मीट की दुकानों को खोलने तथा बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अंडा, मुर्गी एवं मीट की दुकानों को खोलने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
जिसमें जिला में पूर्व से निबंधित वधशालों एवं दुकानदारों को पशु एवं पक्षियों के वध से पूर्व उनका स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सकों द्वारा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही वध के उपरांत पूर्ण स्वच्छता रखते हुए अवशिष्टों को सही तरीके से निपटाना सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल तथा होम डिलीवरी का अक्षरस पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
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