अफवाह फ़ैलाने वाले को किया गया चिन्हित
कोरोना वायरस (कोविड 19) से लोगों को सुरक्षित रखने एवं कोरोना के संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से घोषित 21 दिनों के लॉकडाउन की अवधि में जिले की मेडिकल शॉप को छोड़कर, अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकान सुबह 6:00 बजे से दोपहर के 2:00 बजे तक की खुली रहेंगी।
अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने बताया कि उपायुक्त श्री अमित कुमार के निर्देश पर कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा बृहस्पतिवार को अफवाह फैलाई गई थी कि दुकानें सुबह 7:00 बजे से 10:30 बजे तक एवं पुनः संध्या 6:00 से रात 9:00 बजे तक खुली रहेगी। जो सरासर गलत है। अफवाह फैलाने वाले को चिह्नित किया गया है। उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तेतुलतल्ला मैदान में सुबह 6:00 बजे से दोपहर के 2:00 बजे तक सब्जी की बिक्री की जा सकेगी। मेडिकल शॉप को छोड़कर, आवश्यक वस्तुओं की दुकान भी सुबह 6:00 बजे से दोपहर के 2:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।
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