चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आज राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। देवघर-दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है।न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज करने का निर्णय सुनाया। लालू यादव की ओर से स्वास्थ्य को आधार बनाकर बेहतर इलाज के लिए जमानत की गुहार लगायी गयी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी गुहार पर दया नहीं दिखायी और याचिका को खारिज कर दिया।
लालू यादव को जमानत नहीं मिलने से पूरे राजद खेमे में निराशा है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद थी कि लालू यादव जमानत पर बाहर आ जायेंगे जिसका सकारात्मक प्रभाव चुनाव की तैयारियों पर पड़ेगा पर अब ऐसा नहीं होता दिख रहा है। हालांकि लालू यादव के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है।
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