राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत के बावजूद सांसद रवींद्र पांडेय व बाघमारा के विधायक ढुलू महतो पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होना गलत है। धनबाद पुलिस की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। सोमवार को यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि भाजपा की जिला मंत्री कमला कुमारी द्वारा विधायक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करना गलत है। इससे गलत संदेश जाता है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी की भी शिकायत हो तो पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करे। फिर जांच के बाद निर्णय ले कि इसमें आगे क्या हो सकता है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह अगर सांसद रवींद्र पांडेय के खिलाफ भी अगर कोई महिला शिकायत दर्ज करायी है तो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए।इस मामले को संगठन में भी उठायेंगे।यह कहना गलत है कि 2015 की घटना की शिकायत 2018में क्यों की गयी।
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