दिवाली में रात 10 बजे के बाद अगर पटाखा जलाया गया तो एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना इंवायमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लगाया जायेगा. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसका आदेश सोमवार को जारी कर दिया. वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर में सिर्फ 35 मिनट की पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है. क्रिसमस और न्यू ईयर में रात के 11:55 बजे से 12:30 बजे रात तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं. जबकि दिवाली में रात के आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की इजाजत ही गई है.
सभी थाना प्रभारियों को सौंपी गई है जिम्मेवारी :
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेट्री राजीव लोचन बक्शी ने बताया कि 10 बजे रात के बाद पटाखे फोड़ने वालों पर नजर रखने की जिम्मेवारी सभी थाना प्रभारियों को दी गई है. वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लिथियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, लीड और मरक्यूरी वाले पटाखे बेचे गये तो उस दुकान का लाइसेंस जब्त कर लिया जायेगा. साथ ही ऑनलाइन पटाखे खरीदने वालों पर भी नजर रखी जायेगी.
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