कोरोना को देखते हुए झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे. इसके अलावा रात 8 बजे के बाद सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट और होटल क्षमता से आधे लोगों को ही बैठा सकेंगे.फिलहाल राज्य भर में 8वी से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही थींं. लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखेते हुए अब सभी कक्षाओं को बंद कर दिया गया है. हलांकि परीक्षाओं पर रोक नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि राजधानी के कई स्कूलों के शिक्षक और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाये गये थे.
उक्त फैसलों से संबंधित गाइडलाइन देर शाम राज्य सरकार ने जारी कर दी , नयी गाइडलाइन की मुख्य बातें
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राज्य भर की सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी.
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स्कूल बंद. परीक्षाओं पर रोक नहीं.
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रात्रि के आठ बजे से दुकानें बंद रहेंगी.
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दुकानदारों को नोटिस लगाने का आदेश- नो मास्क, नो एंट्री.
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सभी जगह मास्क अनिवार्य. बिना मास्क के किसी भी भवन में प्रवेश पर रोक.
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जुलूस, प्रोसेशन, धरना-प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी.
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खेलकूद के आयोजन बंद. स्विमिंग पूल, जिम बंद. प्रशिक्षण जारी रहेगा.
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बैंक्वेट हॉल शादी के लिए ही उपयोग होगा. शादी में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक.
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श्राद्ध में 50 लोग शामिल हो सकेंगे.
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रेस्तरां में कुल क्षमता से 50 प्रतिशत लोग बैठ सकते हैं.
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धार्मिक स्थल पर 50 प्रतिशत लोगों के जुटान की अनुमति. इस क्रम में सामाजिक दूरी का पालन और मास्क की अनिवार्यता.
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मधुपुर उपचुनाव में राजनीतिक दलों के ऊपर चुनाव आयोग द्वारा पिछले साल 21 अगस्त को जारी निर्देश लागू होंगे.
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