रांची। नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के 2513शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2015में जारी मेरिट लिस्ट को अब एक बार फिर संशोधित किया जा सकता है। जैक ने हाईकोर्ट के जिस फैसले के आधार पर रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी किया था, उस आदेश को मंगलवार को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया।
अनिमेष पात्रा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस अमिताभ गुप्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। आदेश निरस्त होने के बाद वैसे पचास से अधिक शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं जिनका नाम बाद में संशोधित लिस्ट में जोड़ा गया था। याचिकाकर्ता के वकील मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2011में नियुक्ति का विज्ञापन निकला। इसमें तय किया गया कि एपिरयरिंग कैंडिडेट भी परीक्षा दे सकते हैं पर इन्हें 22सितंबर 2014तक अपना प्रमाणपत्र देना होगा।
कुछ अभ्यर्थियों ने डिग्री नहीं दी पर वे मेरिट लिस्ट में आ गये और उनकी नियुक्ति हो गई। जैक ने प्रमाणपत्र नहीं मिलने पर इन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जिसके बाद ये कोर्ट आये और एकलपीठ ने संशोधित रिजल्ट निकालने का आदेश दिया। नये लिस्ट में प्रमाणपत्र नहीं देने वालों को तो शामिल किया गया पर 18मार्च 2015को निकाले गये लिस्ट में से पचास से अधिक सफल अभ्यर्थियों का नाम हटा दिया गया। हटाने के पहले न तो कोर्ट में इन्हें पार्टी बनाया गया और न ही जैक ने प्रमाणपत्र देने के लिए तय कट ऑफ डेट में कोई परिवर्तन की। ऐसे में एकलपीठ का आदेश निरस्त किया जाए। सरकार की ओर से बताया गया कि उसने कट ऑफ डेट तय नहीं की कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट निकाला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया।
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