रांची।राज्यकर्मियों के लंबित प्रोन्नति पर महाधिवक्ता ने भी अपनी राय दे दी है। मंगलवार को महाधिवक्ता की राय के साथ विधि विभाग ने फाइल कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को लौटा दी। जानकारी के अनुसार एजी ने अपनी राय में एसटी और एससी संवर्ग के कर्मियों के लिए 36फीसदी सीटों को रिजर्व रखते हुए शेष 64फीसदी पर सामान्य श्रेणी के कर्मियों को प्रोन्नति देने की बात कही है।
उसमें यह भी कहा गया है कि 64फीसदी सीटों पर उन्हें ही प्रोन्नति दी जाए जिन्होंने कभी आरक्षण की श्रेणी में आने के लिए तय शर्तों का लाभ नहीं लिया है। मसलन सामान्य श्रेणी के लिए तय कट ऑफ मार्क्स से कम पर उनकी नियुक्ति नहीं हुई। उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं लिया। प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरते समय आरक्षित श्रेणी का होने के कारण परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ नहीं लिया। या फिर प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए तय मौकों से अधिक का लाभ नहीं लिया है। एजी की राय के बाद राज्य सरकार को अब निर्णय करना है कि वह राज्यकर्मियों को प्रोन्नति दिये जाने के लिए किस तरिके से आदेश निकाले। उल्लेखनीय है कि फरवरी में तत्कालीन कार्मिक सचिव निधि खरे ने एक आदेश जारी कर सभी संवर्ग में प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से हर संवर्ग के राज्यकर्मी सरकार से प्रोन्नति दिये जाने की मांग कर रहे थे। पिछले महीने मुख्य सचिव ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत में प्रोन्नति दिये जाने के लिए अविलंब रास्ता निकालने का सुझाव दिया था।
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