समय न्यूज़ 24 धनबाद ब्यूरो रिपोर्ट
गोविंदपुर तथा पुटकी में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
गोविंदपुर अमरपुर मौजा 165 कंटेनमेंट जोन - उत्तर में जीटी रोड, दक्षिण में जियलगढ़ा सीमाना, पूरब में एफसीसी रोड तथा यासीन मियां, पश्चिम में बांस गोदाम।
जयनगर मौजा 98 कंटेनमेंट जोन - उत्तर में बांसदेव भंडारी, दक्षिण में रोड, पूरब में मनोहर नापित, पश्चिम में जयदेव भंडारी।
गोविंदपुर मौजा 166 कंटेनमेंट जोन - उत्तर में राजा राम, दक्षिण में जीटी रोड, पूरब में राजा किशोर प्रसाद साव, पश्चिम में बैजनाथ प्रसाद साव।
गोविंदपुर मौजा 166 कंटेनमेंट जोन - उत्तर में पिंटू पंडित, दक्षिण में सुनील मंडल, पूरब में विजय पंडित, पश्चिम में खाली जमीन।
कर्माटांड मौजा 175 कंटेनमेंट जोन - उत्तर में शंभू महतो, दक्षिण में खाली जमीन तथा तालेश्वर महतो, पूरब में बलियापुर रोड, पश्चिम में खाली जमीन।
मोरपहाड़ मौजा 67 कंटेनमेंट जोन - उत्तर में परितोष पांडेय, दक्षिण में देवानंद पांडेय, पूरब में गली, पश्चिम में मृत्युंजय पांडेय।
गोड़तोपा मौजा 184 कंटेनमेंट जोन - उत्तर में मास्टर संसुम अंसारी का घर, दक्षिण में मोहम्मद रफीक, पूरब में इकबाल अंसारी, पश्चिम में शंकर रजवार का घर।
पुटकी बालूडीह कंटेनमेंट जोन - उत्तर में कॉलोनी, दक्षिण में निवारण महतो, पूरब में क्वाटर नंबर 457 तक, पश्चिम में रास्ता।
दुबराजडीह बस्ती कंटेनमेंट जोन - उत्तर में परती भूमि, दक्षिण में परती भूमि, पूरब में रमेश सिंह के घर तक, पश्चिम में गोवर्धन सिंह के घर तक।
समसिखरा, शास्त्री नगर कॉलोनी कंटेनमेंट जोन - उत्तर में कॉलोनी, दक्षिण में परती भूमि, पूरब में एमडब्ल्यूएम क्वाटर नंबर 41 तक, पश्चिम में एमडब्ल्यूएम क्वाटर नंबर 47 तक।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध डरहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।
कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।
सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।
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