समय न्यूज़ 24 डेस्क
बिहार में जानलेवा होते कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने के लिए हर रोज नई कोशिश कर रही है. सरकार ने अब कोरोना वॉरियर्स के लिए भी बड़ी पहल की की है. सरकार ने यह तय किया है कि राज्य में सरकारी अधिकारियों या कर्मियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत होने पर उनकी रिटायरमेंट की उम्र तक आश्रित को पूरा वेतन विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
इस व्यवस्था का लाभ आश्रित को उसी स्थिति में मिलेगा जब वह अनुकंपा आधारित नौकरी नहीं लेंगे. शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. यह प्रावधान 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के मामलों के लिए लागू होंगे. संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक है तो अनुकम्पा का लाभ और पहले से चले आ रहे प्रावधानों के तहत अन्य लाभ मिलेंगे. आश्रित अनुकम्पा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो उनको संबंधित सेवानिवृति की तिथि तक अंतिम वेतन हरेक माह विशेष पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी. उसके बाद सामान्य मिलने वाली पारिवारिक पेंशन दी जाएगी.
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