कई शर्तों पर मिली लालू यादव को 3 दिन की पैरोल पर पटना पहुंचे, बेटे की शादी में होंगे शामिल

City: Ranchi | Date: 10/05/2018
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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सशर्त पैरोल मिली है। लालू प्रसाद के पैरोल संबंधी आदेश में जिक्र है कि बंदी पैरोल अवधि तीन दिनों की है। इसमें अनुमान्य यात्रा की अवधि को नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे में लालू प्रसाद को 14 मई को पटना से वापस रांची लौटना होगा। जेल आईजी हर्ष मंगला के द्वारा जारी किये गये पैरोल संबंधी आदेश में जिक्र है कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में पैरोल को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद लालू प्रसाद को वापस रांची जेल लौटना होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला के सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल ( राजद ) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बेटे की शादी में शामिल होने पटना पहुंच गये हैं। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। इस बीच एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव और तेजप्रताप भी पहुंच चुके हैं। रांची में शाम 5:55 उनकी फ्लाइट थी. रिम्स अस्पताल से लालू प्रसाद सीधे रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। फिर वहां से वह इंडिगो की फ्लाइट से पटना रवाना हो गये। बता दें कि लालू यादव को शर्तो के साथ तीन दिन का पेरोल मिला है।

वहीं टीम ने रिम्स प्रबंधन ने दो डॉक्टरों को प्रतिनियुक्त किया है. डॉ आलोक तिर्की व डॉ आश्विनी उनके साथ गये हैं।

क्या है पैरोल पर रिहाई की शर्त 

पैरोल अवधि की समाप्ति पर निर्धारित तिथि और समय पर पुन: कारा में वापसी सुनिश्चित करेंगे। पैरोल बेटे की शादी में शामिल होने को लेकर ली गई है। अत: लालू प्रसाद शादी समारोह के अलावा किसी अन्य आयोजन में या अन्यत्र स्थल पर उपस्थित नहीं होंगे। लालू प्रसाद पैरोल अवधि में किसी भी तरह की प्रेस ब्रीफिंग नहीं करेंगे। लालू द्वारा विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विवाह आयोजन के अलावा किसी प्रकार का बयान सोशल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी नहीं किया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन पैरोल नियम का उल्लंघन माना जाएगा। पैरोल अवधि में किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना है।  लालू प्रसाद रिम्स के चिकित्सकीय परामर्श को मानेंगे। रिम्स की तरफ से यात्रा के लिए लालू प्रसाद को मेडिकली फिट बताया गया है। रिम्स के एक चिकित्सक उनके साथ प्रतिनियुक्त रहेंगे। रांची एसएसपी के द्वारा पैरोल के दौरान पुलिस एस्कार्ट दिया जाएगा। पैरोल की अवधि में जेल प्रशासन लालू प्रसाद का एक अलग रजिस्टर बनाएगा। इसकी सूचना संबंधित थानेदार, एसपी व प्रोवेशन अधिकारी को जेल अधीक्षक देंगे। 

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