समय न्यूज़ 24 डेस्क
धनबाद के पांच, झरिया में तीन, बलियापुर एवं एग्यारकुंड में एक-एक कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। वार्ड 25, हीरापुर, आकाश राज अपार्टमेंट, जेसी मल्लिक रोड कंटेनमेंट जोन : उत्तर में लक्ष्मी कुटिर तथा देवाशीष कुंडू का घर, दक्षिण में जेसी मल्लिक रोड, पूरब में शांति लता अपार्टमेंट, पश्चिम में तमर कुटिर। वार्ड 25, हीरापुर, गोल्डन टावर, दुर्गा मंदिर रोड नंबर 7 कंटेनमेंट जोन : उत्तर में गीताश्री मंडप, दक्षिण में जेसी मल्लिक रोड तथा तेलीपाड़ा रोड, पूरब में जर्जर मकान तथा मिठाई दुकान, पश्चिम में दुर्गा मंदिर रोड नंबर 7 ।
वार्ड 24, सरायढेला, मुरली नगर रोड कंटेनमेंट जोन : उत्तर में अतुल मंडल का घर, दक्षिण में रास्ता तथा परती जमीन, पूरब में प्रभु राम का घर, पश्चिम में बीसीसीएल क्वाटर। कोलाकुसमा कंटेनमेंट जोन : उत्तर में कोलाकुसमा रोड, दक्षिण में अशोक मंडल का घर, पूरब में निर्माणाधीन अपार्टमेंट, पश्चिम में सृष्टि क्लीनिक। बारामुड़ी, ब्लैक डायमंड एंक्लेव कंटेनमेंट जोन : उत्तर में गुप्ता जी का घर, दक्षिण में धनंजय कुमार का घर, पूरब में रास्ता तथा के देवी का घर, पश्चिम में ब्लैक डायमंड अपार्टमेंट।
वार्ड 44, साउथ झरिया कोयरिबांध कंटेनमेंट जोन : उत्तर में मनोज मिश्रा का घर, दक्षिण में संजय सिंह का मकान, पूरब में रास्ता, पश्चिम में मनोज गुप्ता का घर। वार्ड 47, डायमंड तीसरा 12 नंबर, नियर हनुमान मंदिर कंटेनमेंट जोन : उत्तर में मल्लाह पट्टी, दक्षिण में खाली जमीन, पूरब में रेलवे लाइन 9 नंबर, पश्चिम में तिलाबनी बस्ती। वार्ड 36, झरिया स्टेशन रोड कंटेनमेंट जोन : उत्तर में झरिया बलियापुर रोड, दक्षिण में निजी मकान, पूरब में दुर्गापुर न्यू कॉलोनी, पश्चिम में रेलवे लाइन। बलियापुर प्रखंड, करमाटांड पंचायत, ढांगी कंटेनमेंट जोन : उत्तर में संतोष मिर्धा का घर, दक्षिण में सुबल महतो का घर, पूरब में महावीर महतो का घर, पश्चिम में परती जमीन। एग्यारकुंड प्रखंड, डुगरकुंडा उत्तर पंचायत, जुनकुंदर सी.एम.डबलयू.ओ. कॉलोनी कंटेनमेंट जोन : उत्तर में पीसीसी रोड, दक्षिण में पीसीसी रोड, पूरब में पीसीसी रोड एवं बीसीसीएल क्वाटर, पश्चिम में पीसीसी रोड।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।विदेश से आने वाले सभी नागरिक / अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की कड़ाई से अनुपालन करेंगे तथा कम से कम 14 दिन अपने घर में एकांतवास में रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
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