समय न्यूज़ 24 डेस्क
धनबाद के अलग-अलग क्षेत्रों में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
तोपचांची प्रखंड, रेलवे क्वाटर, न्यू कॉलोनी सिकलाइन कंटेनमेंट जोन : उत्तर में रास्ता, दक्षिण में परती जमीन, पूरब में रेलवे आउटहाउस, पश्चिम में रेलवे क्वार्टर सी, डी, आई, जी। निरसा प्रखंड, सालुकचापड़ा पंचायत कंटेनमेंट जोन : उत्तर में आंखद्वारा सालुकचापड़ा मार्ग, दक्षिण में तालाब, पूरब में आंखद्वारा सालुकचापड़ा मार्ग, पश्चिम में चासापाड़ा। वार्ड 28, सावित्री अपार्टमेंट, मनोहर नगर, हाउसिंग कॉलोनी कंटेनमेंट जोन : उत्तर में डीएसपी बंगला, दक्षिण में रास्ता तथा जितेंद्र सिंह का घर, पूरब में उत्तम राय का घर, पश्चिम में समृद्धि भवन तथा परती भूमि। गोविंदपुर प्रखंड, अमरपुर कंटेनमेंट जोन : उत्तर में सोहराब अली, दक्षिण में मोहम्मद हसामुद्दीन, पूरब में तालाब, पश्चिम में रोड। बाघमारा प्रखंड, माटीगढ़ा नंबर 74कंटेनमेंट जोन : उत्तर में नाली, दक्षिण में नाली, पूरब में बीसीसीएल क्वाटर, पश्चिम में कोलियरी ऑफिस रोड। गोविंदपुर प्रखंड, छोटा पिछड़ी मौजा नंबर 85कंटेनमेंट जोन : उत्तर में ग्रामीण रास्ता, दक्षिण में परती जमीन (गोराचंद महतो), पूरब में दुबराज महतो (परती जमीन), पश्चिम में कुम्हार महतो। वार्ड 32, मटकुरिया दुर्गा मंदिर रोड, पेट्रोल पंप के पास कंटेनमेंट जोन : उत्तर में रास्ता, दक्षिण में गली-रास्ता, पूरब में लव नाथ सिंह का घर, पश्चिम में नथुनी मिस्त्री का घर। वार्ड 26, हीरापुर, सांवरिया रेसिडेंस, हरि मंदिर रोड के पास कंटेनमेंट जोन : उत्तर में हरि मंदिर रोड, दक्षिण में शर्मा जी का घर, पूरब में एमपी डे का घर, पश्चिम में वसुंधरा रेसिडेंसी।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।
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