धनबाद के अलग-अलग क्षेत्रों में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद उपायुक्त श्री अमित कुमार के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
वार्ड 21, धैया में दो तथा वार्ड 15, वार्ड 32, वार्ड 33 एवं बाघमारा में एक-एक कंटेनमेंट जोन का निर्माण किया गया है। वार्ड 21, धैया में धीरेंद्र पुरम कॉलोनी कंटेनमेंट जोन : उत्तर में रास्ता एवं मंदिर, दक्षिण में परती जमीन, पूरब में टीपी सिंह का घर, पश्चिम में टीपी सिंह का घर। वार्ड 21, ललिता मैरिज हॉल कंटेनमेंट जोन : उत्तर में मंदिर तथा रास्ता, दक्षिण में रामधनी निवास, पूरब में धनबाद बरवाअड्डा रोड, पश्चिम में भूवर सही का घर। वार्ड 15, भूली, शिवपुरी, नियर शक्ति मार्केट कंटेनमेंट जोन : उत्तर में रवि सिंह का घर, दक्षिण में रास्ता, पूरब में रास्ता, पश्चिम में रास्ता तथा डॉक्टर वर्मा का घर। वार्ड 32, खेतान भवन, मारवाड़ी युवा मंच रोड कंटेनमेंट जोन : उत्तर में मां कंपलेक्स, दक्षिण में खेतान गली, पूरब में गली तथा राजकुमार खेतान, पश्चिम में मारवाड़ी युवा मंच रोड। वार्ड 33, धनसार, सांसद आवास, अनुग्रह नगर रोड कंटेनमेंट जोन : उत्तर में सांसद आवास रोड, दक्षिण में गौरी शंकर निवास, पूरब में अनुग्रह नगर रोड, पश्चिम में राजेश मिस्त्री का गैरेज।
बाघमारा प्रखंड, छोटा नगरी कंटेनमेंट जोन : उत्तर में गया धनबाद रेलवे लाइन, दक्षिण में धीरज सिंह का घर, पूरब में तेतुलमारी राजगंज रोड, पश्चिम में परती जंगल।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।
विदेश से आने वाले सभी नागरिक / अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की कड़ाई से अनुपालन करेंगे तथा कम से कम 14 दिन अपने घर में एकांतवास में रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।
कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी। सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।
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