धनबाद के अलग-अलग क्षेत्रों में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद उपायुक्त श्री अमित कुमार के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
वार्ड 22, सरायढेला, अमन एनक्लेव, नियर नेताजी सुभाष नगर, लोहार कुल्ही। कंटेनमेंट जोन : उत्तर में प्रवीर कुमार मशक का घर, दक्षिण में लोहार कुल्ही रोड, पूरब में रास्ता एवं राजीव तिवारी का घर, पश्चिम में रास्ता एवं मिहीर पांडे का घर। बफर जोन : उत्तर में कार्मिक नगर रोड, दक्षिण में धनबाद गोविंदपुर रोड, पूरब में न्यू बैंक कॉलोनी रोड, पश्चिम में कार्मिक नगर रोड।
वार्ड 28, धैया, राज शीला अपार्टमेंट, नियर नियोजनालय ऑफिस के पीछे। कंटेनमेंट जोन : उत्तर में बंधन बैंक, दक्षिण में रास्ता एवं नियोजनालय ऑफिस के पीछे, पूरब में सोनी सर्विस सेंटर, पश्चिम में महेश गुप्ता का घर। बफर जोन : उत्तर में पंडित क्लीनिक रोड, दक्षिण में हाउसिंग कॉलोनी पुलिस लाइन रोड, पूरब में धनबाद गोविंदपुर रोड, पश्चिम में धनबाद बरवाअड्डा रोड।
वार्ड 22, सरायढेला, मधुश्री क्लिनिक रोड, लोहार कुल्ही।कंटेनमेंट जोन : उत्तर में ओम प्रकाश शर्मा एवं नागो महतो का घर, दक्षिण में अरविंद सिंह का घर एवं गली, पूरब में प्रकाश कुमार एवं सेन जी का घर, पश्चिम में महेंद्र सिंह का घर एवं परती भूमि। बफर जोन : उत्तर में कार्मिक नगर रोड, दक्षिण में धनबाद गोविंदपुर रोड विनोद नगर, पूरब में न्यू बैंक कॉलोनी, पश्चिम में कार्मिक नगर रोड।
वार्ड 14, पांडरपाला, मिल्लत कॉलोनी रोड, नियर मिल्लत हाई स्कूल। कंटेनमेंट जोन : उत्तर में परती भूमि तथा मिल्लत हाई स्कूल, दक्षिण में गुलाम रब्बानी, पूरब में जहीरुद्दीन अंसारी एवं नूर आलम का घर, पश्चिम में माशूक एवं मोहम्मद फशीहुल का घर। बफर जोन:उत्तर में धनबाद गया रेलवे लाइन, दक्षिण में भूली मेन रोड, पूरब कलाली बगान रोड, पश्चिम में भूली रोड वासेपुर।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।
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