समय न्यूज़ 24 डेस्क
धनबाद वार्ड संख्या 38के लाल बंग्ला डुंगरी, डी टाइप फ्लैट बना कंटेनमेंट जोन, लगाया गया कर्फ्यू
धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 38के लाल बंग्ला डुंगरी, डी टाइप फ्लैट में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त श्री अमित कुमार के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव मरीज के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
कंटेनमेंट जोन : एपी सेंटर के पूरब में सड़क, पश्चिम में खाली जमीन, उत्तर में सड़क तथा दक्षिण में खाली जमीन तक कंटेनमेंट जोन का निर्माण किया गया है।
बफर जोन : एपी सेंटर के पूरब में खाली जमीन, पश्चिम में खाली जमीन, उत्तर में सड़क तथा दक्षिण में खाली जमीन तक बफर जोन का निर्माण किया गया है।
कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।
धनबाद पांडरपाला का यहिया नगर रोड नंबर 1 कंटेनमेंट जोन घोषित, लगाया गया कर्फ्यू
धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 17 के पांडरपाला, मोहल्ला सिटी कॉलोनी, यहिया नगर रोड नंबर 1 में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद उपायुक्त श्री अमित कुमार के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने पोजिटिव मरीज के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
कंटेनमेंट जोन : एपी सेंटर के पूरब में मोहम्मद शौकत खान के घर तक, पश्चिम में खाली जमीन, उत्तर में मोहम्मद अशफाक अहमद तथा सिकंदर आजम के घर तक, दक्षिण में मोहम्मद गुलजार अंजुम तथा मोहम्मद अजहर इंजिनीयर के घर तक कंटेंटमेंट जॉन का निर्माण किया गया है।
बफर जोन : एपी सेंटर के पूरब में आरा मोड़, भरत चौक, पांडरपाला रोड, पश्चिम में आजाद नगर, अमन सोसायटी, पथरागोरा रोड, उत्तर में पांडरपाला पूरी बस्ती रोड तथा दक्षिण में भूली रोड तक बफर जोन का निर्माण किया गया है।
कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।
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