समय न्यूज़ 24 डेस्क
रांची : सूबे में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए झारखंड सरकार ने वाहन चालकों के लिए राहत की खबर जारी की है. परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी किया है कि अब कोई भी वाहन चालक एक दिन में लगातार 6 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकता है. अगर दूरी 6 घंटे से ज्यादा की हो तो वैसी स्थिति में वाहन में 2 चालकों को रहना होगा.
परिवहन विभाग ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं
राज्य में परिचालित ऐसे परिवहन वाहनों जिनके लगातार परिचालन की अवधि प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक हो उनमें दो वाहन चालकों को रखना अनिवार्य होगा.
सामान्यतया वाहन चालकों से प्रतिदिन 8 घंटे एवं प्रति सप्ताह 48 घंटे तक कार्य लिया जाएगा. लंबी दूरी अर्थात 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में प्रतिदिन 10 घंटे एवं प्रति सप्ताह 54 घंटे तक उसे अधिकतम बढ़ाया जा सकता है. इससे भिन्न परिस्थितियों में दो वाहन चालक रखना अनिवार्य होगा.
वाहन चालकों को अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद उन्हें अपनी दूसरी ड्यूटी प्रारंभ करने के बीच में लगातार 9 घंटों का आराम अनिवार्य होगा. इससे भिन्न परिस्थितियों में दो चालक रखना अनिवार्य होगा.
परिवहन विभाग का कहना है कि “सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा निर्धारित सड़क दुर्घटनाओं के मानकों में दक्ष चालक एक महत्वपूर्ण अमानत है, जो नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित परिचालन करते हैं. वाहन चालन की दक्षता से सड़क दुर्घटनाएं एवं उनसे होने वाली आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है. इससे जुड़ी हुई विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उनके चालन अवधि को निर्धारित करना आवश्यक है, जिससे उनकी दक्षता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो एवं सड़क दुर्घटनाओं तथा उससे होने वाली जानमाल की क्षति की आशंका को कम किया जा सके. विभिन्न स्रोतों एवं संगठनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में संचालित परिवहन वाहनों के चालकों से उनके लिए निर्धारित कार्य अवधि से अधिक कार्य लिया जा रहा है. अधिक कार्य करने के कारण परिवहन वाहन के चालकों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में तेजी से गुणात्मक जांच हो रहा है इससे उनके चालन दक्षता में कमी आ रही है.”
इस वजह से अब वाहन चालक एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा वाहन नहीं चला पायेंगे. अगर एक दिन में लंबी दूरी तय करनी है या 6 घंटे से ज्यादा वाहन चलाना है तो वैसी सूरत में वाहन में 2 चालकों को रहना होगा.
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