समय न्यूज़ 24 डेस्क
अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राज महेश्वरम ने बेलगड़िया टाउनशिप कॉलोनी के विवादित प्लॉट, जिस पर एक चर्च का निर्माण किया जा रहा है, वहा दंप्रसं की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि बेलगड़िया टाउनशिप कॉलोनी में क्वाटर संख्या 1825 से 1836 के सामने मौजा बेलगड़िया, मौजा नंबर 151, पुराना खाता नंबर 33, नया खाता नंबर 112, पुराना प्लॉट नंबर 27 एवं नया प्लॉट नंबर 74, रकवा 3.50 डीसमील (1566.4 वर्ग फीट) क्षेत्र में लोक परिशांती एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से दं प्र सं की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है।
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