समय न्यूज़ 24 डेस्क
प्रवासी श्रमिकों की जांच पर भी कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी.
रांचीः झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार (5 जून, 2020) को कोरोना वायरस से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद हेमंत सोरेन की सरकार को 3 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा. खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा कि देश के अलग-अलग कोने से आ रहे प्रवासी श्रमिकों की जांच और उनके इलाज के क्या इंतजाम किये गये हैं.
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए सरकार ने क्या-क्या व्यवस्था की है. साथ ही जानलेवा कोरोना वायरस से लड़ रहे राज्य डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के क्या इंतजाम किये गये हैं. ज्ञात हो कि राज्य के बड़े वकील इंद्रजीत सिन्हा ने पिछले दिनों झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े कई सवाल उठाये थे.
एडवोकेट इंद्रजीत सिन्हा ने हाइकोर्ट को बताया था कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी आधारभूत संरचनाओं का घोर अभाव है. यहां तक कि इस बीमारी के मरीजों की जांच करने वाले डॉक्टरों के लिए पीपीइ किट तक के इंतजाम सरकार ने नहीं किये हैं. श्री सिन्हा के इस पत्र को ही मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने जनहित याचिका में तब्दील करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई.
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